रायपुर में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर नगर निगम की सख्ती, नोटिस के बाद भी कारोबार जारी रखने वाले परिसर सील

Raipur Nagar Nigam: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आवासीय परिसरों में बिना अनुमति संचालित हो रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के तहत निगम की टीम ने जोन क्रमांक-9 के पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले परिसरों को सील कर दिया।

नगर निगम के मुताबिक, कुछ रियल एस्टेट परिसरों में आवासीय उपयोग के लिए निर्धारित स्थानों पर बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। निगम की ओर से संबंधित संचालकों को पहले नोटिस जारी कर गतिविधियां बंद करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कारोबार जारी रहने पर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर सीलबंदी की कार्रवाई की।

नोटिस के बावजूद जारी था कारोबार

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, जोन-9 क्षेत्र में कुछ परिसरों का इस्तेमाल स्वीकृत उपयोग के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। संबंधित लोगों को नियमानुसार नोटिस देकर गतिविधियां बंद करने का निर्देश दिया गया था। निर्धारित समय के बाद भी निर्देशों का पालन नहीं होने पर निगम ने कार्रवाई करते हुए परिसरों को ताला लगाकर सील कर दिया।

पंचनामा तैयार करने के बाद की गई सीलिंग

कार्रवाई के दौरान नगर निगम की टीम ने मौके पर पंचनामा तैयार किया। इसके बाद आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करते हुए संबंधित परिसरों को सीलबंद किया गया। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत परिसरों में बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करना नियमों के विपरीत है।

कलेक्टर के आदेश पर कार्रवाई

यह कार्रवाई रायपुर जिला कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के आदेश और नगर पालिक निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर की गई। जोन-9 के जोन कमिश्नर राकेश शर्मा के मार्गदर्शन में निगम की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया।

अभियान में कार्यपालन अभियंता शरद ध्रुव, सहायक अभियंता सैयद जोहेब सहित जोन-9 के नगर निवेश विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे। निगम मुख्यालय के नगर निवेश उड़नदस्ता दल ने भी कार्रवाई में सहयोग किया।

पुलिस की मौजूदगी में हुई कार्रवाई

सीलबंदी के दौरान रायपुर जिला पुलिस कमिश्नरेट की टीम भी मौके पर मौजूद रही। नगर निगम और पुलिस की संयुक्त मौजूदगी में कार्रवाई पूरी की गई। अधिकारियों के मुताबिक, कार्रवाई से पहले सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया गया और मौके पर पंचनामा तैयार किया गया।

आवासीय परिसरों पर बढ़ी निगरानी

नगर निगम अब शहर के आवासीय क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों की निगरानी बढ़ा रहा है। विशेष रूप से रियल एस्टेट परिसरों में यह जांच की जा रही है कि उनका उपयोग स्वीकृत नक्शे और निर्धारित उपयोग के अनुसार हो रहा है या नहीं।

निगम ने स्पष्ट किया है कि आवासीय उपयोग के लिए निर्धारित परिसरों में बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

आगे भी जारी रहेगा अभियान

नगर निगम के अनुसार, नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित लोगों को पहले नोटिस देकर सुधार का अवसर दिया जाएगा। इसके बावजूद यदि अवैध व्यावसायिक गतिविधियां जारी रहती हैं तो सीलिंग सहित अन्य कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि आवासीय क्षेत्रों में बिना अनुमति कारोबार करने वालों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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