NCTE मानकों के आधार पर होगी पदोन्नति, TET पास शिक्षकों को मिलेगा प्राथमिकता का लाभ


रायपुर, 2 जून 2026। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की पदोन्नति अब राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) के मानकों और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप की जाएगी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने सेवारत शिक्षकों को राहत देते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करने की समय-सीमा एक वर्ष बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 तक कर दी है। हालांकि, अदालत ने पदोन्नति के लिए निर्धारित पात्रता संबंधी नियमों में किसी प्रकार की छूट नहीं दी है।
शिक्षा विभाग ने इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग का कहना है कि पदोन्नति प्रक्रिया में NCTE के दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन किया जाएगा।
NCTE मानकों के अनुरूप होगी पदोन्नति
शिक्षक भर्ती से जुड़े नवीन राजपत्र के नियम 6 के उपनियम 6 में स्पष्ट किया गया है कि NCTE द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों को लागू किया जाएगा। इसके तहत पदोन्नति के लिए भी TET पात्रता को अनिवार्य माना जा रहा है।
बताया जा रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और NCTE के स्तर पर भी यह स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और NCTE के प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति के लिए TET योग्यता आवश्यक होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने दी एक वर्ष की अतिरिक्त मोहलत
विभिन्न राज्यों और शिक्षक संगठनों की ओर से दायर समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व निर्णय को बरकरार रखा। हालांकि, अदालत ने राहत देते हुए TET पास करने की समय-सीमा 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना संवैधानिक दायित्व है और TET केवल औपचारिक पात्रता नहीं, बल्कि शिक्षण गुणवत्ता सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
पदोन्नति के प्रमुख नियम
शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार—
- पदोन्नति के लिए B.Ed./D.El.Ed. सहित NCTE द्वारा निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता अनिवार्य होगी।
- जिन शिक्षकों ने अभी तक TET उत्तीर्ण नहीं किया है, उन्हें 31 अगस्त 2028 तक का अवसर मिलेगा।
- केवल वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति नहीं होगी, बल्कि निर्धारित योग्यता पूरी करने वाले शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- जिला स्तर पर विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) पात्र शिक्षकों की सूची तैयार करेगी।
हजारों शिक्षकों को मिलेगा लाभ
TET की समय-सीमा बढ़ने से ऐसे हजारों शिक्षक, जिन्होंने अभी तक TET पास नहीं किया है, उन्हें अतिरिक्त समय मिलेगा। वहीं TET उत्तीर्ण कर चुके और NCTE मानकों को पूरा करने वाले शिक्षकों के लिए प्रधान पाठक, व्याख्याता एवं अन्य पदों पर पदोन्नति का मार्ग और अधिक स्पष्ट हो गया है।
विभाग ने जारी किए निर्देश
शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और पदोन्नति में पात्रता संबंधी सभी नियमों का पालन अनिवार्य होगा। विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि वर्तमान में अलग से विभागीय TET आयोजित करने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि व्यापम एवं अन्य एजेंसियों के माध्यम से समय-समय पर TET परीक्षा आयोजित की जा रही है।
विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पात्र शिक्षकों की सूची तैयार कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर पदोन्नति प्रक्रिया पूरी की जाए। किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय के आदेशों को अंतिम आधार माना जाएगा।


