Petrol Diesel Export Duty Reduced: सरकार ने घटाई पेट्रोल-डीजल और ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी, 1 जून से लागू होंगी नई दरें

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी में कटौती करने का फैसला किया है। नई दरें 1 जून 2026 से लागू होंगी। सरकार का यह फैसला अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पेट्रोल, डीजल और ATF के निर्यात पर लगने वाले शुल्क में कमी की गई है, जिससे तेल निर्यात करने वाली कंपनियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

1 जून से लागू होंगी नई ड्यूटी दरें

नई दरों के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.5 रुपये प्रति लीटर एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी होगी। वहीं डीजल पर 13.5 रुपये प्रति लीटर और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर 9.5 रुपये प्रति लीटर ड्यूटी निर्धारित की गई है।

यह नई दरें 1 जून 2026 से प्रभावी होंगी और अगले 15 दिनों तक लागू रहेंगी।

हर 15 दिन में होती है समीक्षा

केंद्र सरकार पेट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी की समीक्षा हर 15 दिन में करती है। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों का आकलन किया जाता है।

बाजार की परिस्थितियों और घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार समय-समय पर ड्यूटी दरों में बदलाव करती है, ताकि राजस्व और ऊर्जा सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहे।

मार्च में बढ़ाई गई थी ड्यूटी

मार्च 2026 में पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और तेल आपूर्ति को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच सरकार ने पेट्रोल, डीजल और ATF के निर्यात पर अतिरिक्त ड्यूटी बढ़ा दी थी।

16 मई 2026 को लागू दरों के अनुसार पेट्रोल पर 3 रुपये प्रति लीटर, डीजल पर 16.5 रुपये प्रति लीटर और ATF पर 16 रुपये प्रति लीटर ड्यूटी लगाई जा रही थी। अब सरकार ने इन दरों में कटौती कर तेल कंपनियों को राहत दी है।

क्या आम लोगों पर पड़ेगा असर?

विशेषज्ञों के अनुसार इस फैसले का सीधा असर घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नहीं पड़ेगा। यह बदलाव केवल निर्यात किए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों पर लागू होगा।

चूंकि सरकार ने घरेलू टैक्स ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया है, इसलिए आम उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में तत्काल किसी बदलाव की संभावना नहीं है।

एक नजर में

  • पेट्रोल एक्सपोर्ट ड्यूटी: 3 रुपये से घटकर 1.5 रुपये प्रति लीटर
  • डीजल एक्सपोर्ट ड्यूटी: 16.5 रुपये से घटकर 13.5 रुपये प्रति लीटर
  • ATF एक्सपोर्ट ड्यूटी: 16 रुपये से घटकर 9.5 रुपये प्रति लीटर
  • नई दरें लागू: 1 जून 2026
  • समीक्षा अवधि: हर 15 दिन में

सरकार के इस फैसले को ऊर्जा क्षेत्र और तेल निर्यात उद्योग के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है, हालांकि इसका सीधा लाभ आम उपभोक्ताओं तक फिलहाल पहुंचने की संभावना नहीं है।

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