रायपुर में तीन दिन बंद रहेंगी मांस-मटन की दुकानें, नगर निगम ने जारी किया आदेश

धार्मिक पर्वों को देखते हुए रायपुर नगर निगम क्षेत्र में तीन दिन मांस-मटन की बिक्री और पशुवध पर प्रतिबंध रहेगा। नगर निगम प्रशासन ने डोल ग्यारस, अनंत चतुर्दशी और दिगंबर जैन समाज के पर्युषण पर्व के अवसर पर पशुवध गृह के साथ सभी मांस-मटन विक्रय दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।

निर्धारित तिथियों पर मांस-मटन की बिक्री करने वाले दुकानदारों और प्रतिष्ठान संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर निगम प्रशासन ने अधिकारियों को प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित कराने के लिए निगरानी के निर्देश दिए हैं।

इन तीन तारीखों पर रहेगा प्रतिबंध

नगर निगम के आदेश के अनुसार:

  • 22 सितंबर: डोल ग्यारस
  • 25 सितंबर: अनंत चतुर्दशी
  • 26 सितंबर: दिगंबर जैन समाज का पर्युषण पर्व, संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा

इन तीनों तिथियों पर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की दुकानें और पशुवध गृह बंद रहेंगे।

होटलों में भी मांस-मटन बेचने पर रोक

यह प्रतिबंध केवल मांस-मटन की दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा। नगर निगम ने होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों में भी निर्धारित तिथियों पर मांस-मटन की बिक्री नहीं करने के निर्देश दिए हैं।

आदेश के बावजूद बिक्री करते पाए जाने पर संबंधित मांस-मटन की सामग्री को तत्काल जब्त किया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जोन कमिश्नर और स्वास्थ्य विभाग करेंगे निगरानी

प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए नगर निगम के सभी जोन कमिश्नरों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में मांस-मटन दुकानों, पशुवध गृहों, होटलों और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

नगर निगम प्रशासन ने संबंधित दुकानदारों और प्रतिष्ठान संचालकों से निर्धारित तिथियों पर कारोबार बंद रखने और आदेश का पालन करने की अपील की है। प्रतिबंध के दौरान मांस-मटन की बिक्री या पशुवध करते पाए जाने पर जब्ती सहित नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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