वोटर लिस्ट में नाम नहीं है या जानकारी गलत है? 31 अक्टूबर तक करें आवेदन, महापौर ने की अपील

राजनांदगांव। मतदाता सूची को सही, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे इस अभियान के तहत नागरिक 31 अक्टूबर तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, दर्ज जानकारी में संशोधन कराने और नियमानुसार नाम विलोपित कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। महापौर मधुसूदन यादव ने नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपने नाम और अन्य विवरणों की जांच करें और किसी भी तरह की त्रुटि होने पर समय रहते सुधार कराएं।

नाम, पता और अन्य विवरणों की करें जांच

महापौर मधुसूदन यादव ने कहा कि मतदाता सूची में सही जानकारी दर्ज होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो वह नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है। वहीं, नाम, पता, आयु या अन्य विवरणों में गलती होने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संशोधन कराया जा सकता है।

विशेष अभियान के दौरान मतदाता सूची में दर्ज जानकारियों की जांच करने और आवश्यक सुधार के लिए आवेदन करने पर जोर दिया जा रहा है।

नाम जोड़ने और संशोधन के लिए 31 अक्टूबर तक मौका

मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं होने, स्थान परिवर्तन के बाद पता अपडेट कराने या अन्य विवरणों में त्रुटि होने पर नागरिक इस अभियान का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए संबंधित मतदान केंद्र या निर्वाचन अधिकारियों से संपर्क कर आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

इसके अलावा, नियमानुसार अपात्र या मृत व्यक्तियों के नाम हटाने के लिए भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन किया जा सकता है।

अंतिम तारीख का इंतजार न करने की अपील

महापौर ने नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम समय का इंतजार किए बिना मतदाता सूची में अपने नाम और विवरणों की जांच कर लें। समय पर आवेदन करने से जरूरी सुधार कराने में सुविधा होगी और चुनाव के दौरान संभावित परेशानियों से बचा जा सकेगा।

विशेष अभियान की निर्धारित अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या विवरणों में संशोधन के लिए आवेदन करते समय संबंधित निर्वाचन नियमों और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होगा।

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