1 अप्रैल से देशभर के टोल प्लाजा पर नगद भुगतान बंद, फास्टैग और UPI से होगा पेमेंट

नई दिल्ली, 31 मार्च | कल, 1 अप्रैल 2026 से देशभर के सभी टोल प्लाजा पर नगद भुगतान की सुविधा समाप्त हो जाएगी। अब वाहन चालक केवल फास्टैग या UPI पेमेंट के जरिए ही टोल टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। इस बदलाव के तहत, सरकार का उद्देश्य टोल भुगतान की प्रक्रिया को अधिक सहज और डिजिटल बनाना है, जिससे सड़क यातायात में तेजी और पारदर्शिता आएगी।

इस बदलाव से टोल प्लाजा पर लंबी लाइनों और नकदी से संबंधित समस्याओं में कमी आएगी, और डिजिटल भुगतान के माध्यम से लेन-देन और भी सुरक्षित होगा। सरकार ने वाहन चालकों से आग्रह किया है कि वे फास्टैग को समय से लिंक कर लें और यूपीआई पेमेंट के लिए भी तैयारी कर लें।

टैक्स और बैंकिंग से जुड़े 3 बड़े बदलाव, डेडलाइन खत्म
इसके साथ ही, आज रात 12 बजे के बाद देश में टैक्स और बैंकिंग से जुड़े 3 बड़े कामों की डेडलाइन भी खत्म हो रही है। इन डेडलाइनों के बाद, कई टैक्स और बैंकिंग नियमों में बदलाव लागू हो जाएंगे, जो 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। इनमें से प्रमुख बदलावों में टैक्स, रेलवे और बाजार से जुड़े 10 नियम शामिल हैं।

पुरानी टैक्स रिजीम में निवेश का आखिरी मौका: सेक्शन 80C और 80D के तहत टैक्स बचाने के लिए आज आखिरी दिन
आज (31 मार्च) का दिन पुरानी टैक्स रिजीम में निवेश करने का आखिरी मौका है। सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट पाने के लिए आप PPF, लाइफ इंश्योरेंस या अन्य योग्य योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा, सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिकल खर्चों पर ₹1 लाख तक की छूट मिलती है।

अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम में निवेश करना चाहते हैं, तो आज ही इन विकल्पों का लाभ उठाएं। 1 अप्रैल या उसके बाद किया गया निवेश नए वित्तीय वर्ष के तहत आएगा और अगले साल के खाते में गिना जाएगा।

नए नियमों के तहत बदलाव

  1. टैक्स: रेलवे और बाजार से जुड़े 10 प्रमुख नियमों में बदलाव हो रहे हैं।
  2. बैंकिंग: वित्तीय लेन-देन और बैंकिंग के नए नियम लागू होंगे।

1 अप्रैल से लागू होने वाले इन बदलावों से देशभर में एक नया वित्तीय बदलाव आएगा। सरकार ने इन बदलावों की जानकारी पहले ही नागरिकों को दी थी, ताकि वे समय रहते तैयारी कर सकें।

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