रायपुर एयरपोर्ट पर रील्स और वीडियो बनाने पर सख्ती, नई गाइडलाइन जारी


रायपुर। Directorate General of Civil Aviation और Bureau of Civil Aviation Security ने हवाई यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत Swami Vivekananda Airport के कई संवेदनशील क्षेत्रों में रील्स, वीडियो और फोटो बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार यह कदम सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और एयरपोर्ट संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का सम्मान करें।
सुरक्षा होल्ड एरिया में रिकॉर्डिंग पूरी तरह प्रतिबंधित
नई गाइडलाइन के मुताबिक एयरपोर्ट के सिक्योरिटी होल्ड एरिया (SHA) में किसी भी प्रकार की वीडियो रिकॉर्डिंग, रील्स बनाना या फोटो खींचना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह वही क्षेत्र है जहां Central Industrial Security Force यात्रियों और उनके सामान की जांच करती है।
सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि जांच प्रक्रिया के दौरान रिकॉर्डिंग करने से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी वजह से अब इस क्षेत्र में मोबाइल कैमरे और रिकॉर्डिंग गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
नियम तोड़ने पर हो सकती है कार्रवाई
एयरपोर्ट अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसमें वीडियो डिलीट करवाना, चेतावनी देना या आवश्यकतानुसार कानूनी कार्रवाई शामिल हो सकती है।
हालांकि, एयरपोर्ट के सामान्य सार्वजनिक क्षेत्रों में सीमित रूप से फोटो लेने की अनुमति रहेगी, लेकिन जहां “No Photography” या “No Videography” के बोर्ड लगे हों वहां रिकॉर्डिंग पूरी तरह वर्जित रहेगी।
यात्रियों से सहयोग की अपील
एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने यात्रियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि सुरक्षा नियम सभी यात्रियों की सुरक्षा और सुचारू यात्रा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। ऐसे में यात्रियों को सोशल मीडिया कंटेंट बनाने के बजाय सुरक्षा निर्देशों का पालन प्राथमिकता से करना चाहिए।



