छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को राहत, समयमान और पदोन्नति वेतनमान चुनने के लिए मिला 31 जुलाई तक समय

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने पात्र शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए समयमान वेतनमान (Time Scale Pay) और पदोन्नति वेतनमान (Promotion Pay Scale) में से किसी एक विकल्प के चयन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह समय सीमा केवल एक बार के लिए बढ़ाई गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 31 जुलाई के बाद किसी भी कर्मचारी को विकल्प प्रस्तुत करने का अतिरिक्त अवसर नहीं मिलेगा।
सरकार के मुताबिक, विभिन्न कर्मचारी संगठनों और अधिकारी संघों ने विकल्प चयन की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। कई कर्मचारियों ने समय पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाने की जानकारी देते हुए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था। इन अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला लिया।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
यह सुविधा केवल उन पात्र शासकीय कर्मचारियों के लिए लागू होगी, जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2026 से पहले हुई है। आदेश के अनुसार निम्न संवर्ग इस निर्णय के दायरे में शामिल हैं—
- शिक्षक संवर्ग के सहायक शिक्षक
- सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी
- विभिन्न निर्माण विभागों के उप अभियंता
- वन विभाग के वनक्षेत्रपाल
इन कर्मचारियों को अपनी सेवा शर्तों और भविष्य के वेतन लाभ को ध्यान में रखते हुए समयमान वेतनमान अथवा पदोन्नति वेतनमान में से किसी एक विकल्प का चयन करना होगा।
9 जून के परिपत्र के बाद दिया गया था विकल्प
गौरतलब है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने 9 जून 2026 को जारी परिपत्र के माध्यम से कई विभागों में लागू पुरानी पदोन्नति वेतनमान व्यवस्था को वित्त विभाग की प्रचलित समयमान वेतनमान प्रणाली में समाहित करने का निर्णय लिया था। इसी के तहत पात्र कर्मचारियों को दोनों व्यवस्थाओं में से किसी एक का विकल्प चुनने का अवसर दिया गया था।
31 जुलाई के बाद नहीं मिलेगा मौका
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 31 जुलाई 2026 के बाद विकल्प प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। साथ ही, एक बार चुना गया विकल्प अंतिम माना जाएगा और बाद में उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। 9 जून 2026 के परिपत्र में निर्धारित अन्य सभी नियम एवं शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी।
सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय केवल अधिसूचित एवं पात्र संवर्गों के कर्मचारियों के लिए प्रभावी होगा। अन्य विभागों या संवर्गों के कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा और उनके लिए पूर्व से लागू नियम ही प्रभावी रहेंगे।
कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत
सरकार के इस निर्णय से उन पात्र कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना विकल्प प्रस्तुत नहीं कर सके थे। अब उनके पास 31 जुलाई 2026 तक अंतिम अवसर होगा, जिसके आधार पर वे अपने भविष्य के वेतनमान और सेवा लाभ से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ले सकेंगे।



