महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदने पर बड़ी राहत, रजिस्ट्री शुल्क में 50% छूट जल्द लागू

CG News: राज्य सरकार ने महिलाओं को संपत्ति खरीद में प्रोत्साहन देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए अभी कुछ दिन इंतजार करना होगा, क्योंकि राजस्व विभाग की अधिसूचना जारी होना बाकी है और सॉफ्टवेयर अपडेट की प्रक्रिया भी जारी है।

टैक्स दरों में आएगा बदलाव

निर्णय लागू होने के बाद महिलाओं के नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर कुल टैक्स करीब 10 प्रतिशत से घटकर 7.48 प्रतिशत रह जाएगा। इससे रियल एस्टेट बाजार में नई गति आने की उम्मीद जताई जा रही है।

  • पंजीयन शुल्क: 4% से घटाकर 2%
  • महिलाओं के लिए स्टाम्प ड्यूटी: 5.48% (यथावत)
  • पुरुषों के लिए स्टाम्प ड्यूटी: 6.6%

खरीदारों को होगा सीधा फायदा

नई दरें लागू होने पर संपत्ति खरीदारों को अच्छी-खासी बचत होगी:

  • 20 लाख रुपये की संपत्ति पर करीब 60 हजार रुपये की बचत
  • 1 करोड़ रुपये की संपत्ति पर लगभग 3 लाख रुपये की बचत

लागू होने में लगेगा थोड़ा समय

महानिरीक्षक पंजीयन विभाग के अनुसार, कैबिनेट के फैसले के बाद अब दरों में संशोधन किया जाएगा और एनजीडीआरएस (NGDRS) सॉफ्टवेयर में अपडेट किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 7 से 10 दिन का समय लग सकता है।

खरीदार कर रहे इंतजार

नई छूट का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में खरीदार फिलहाल रजिस्ट्री टाल रहे हैं और अधिसूचना जारी होने का इंतजार कर रहे हैं।

निष्कर्ष:
महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीद को बढ़ावा देने के लिए सरकार का यह कदम अहम माना जा रहा है। इससे न केवल महिलाओं की संपत्ति में भागीदारी बढ़ेगी, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी मजबूती मिलने की संभावना है।

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