छत्तीसगढ़ आबकारी नीति में बड़ा उलटफेर: 1 अप्रैल 2026 से बदलेंगे शराब की बोतलों के पैकिंग नियम

रायपुर, 24 मार्च (भाषा) – छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग ने नए वित्तीय वर्ष के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अगर आप भी प्रदेश की सरकारी शराब दुकानों से मदिरा खरीदते हैं, तो 1 अप्रैल 2026 से आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ आबकारी नीति (CG Excise Policy) में संशोधन करते हुए शराब की बोतलों की पैकिंग को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

इस संशोधन का सीधा असर शराब की बोतलों की बनावट पर पड़ेगा। नया नियम लागू होने के बाद, शराब की बोतलों की डिजाइन और पैकिंग में बदलाव किया जाएगा, जिससे उत्पाद की पहचान में बदलाव आ सकता है। इसके साथ ही, इस बदलाव का असर उपभोक्ताओं की जेब पर भी पड़ेगा, क्योंकि पैकिंग की नई प्रणाली के कारण शराब की कीमतों में वृद्धि हो सकती है।

यह कदम सरकार द्वारा शराब के अवैध व्यापार और मिलावटी उत्पादों को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि उपभोक्ताओं को शुद्ध और सुरक्षित उत्पाद मिल सके। अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले से पारदर्शिता बढ़ेगी और साथ ही शराब के उत्पादन और बिक्री में सुधार होगा।

प्रदेशवासियों को इस बदलाव के लिए तैयार रहने की सलाह दी जा रही है, और 1 अप्रैल 2026 से नई पैकिंग प्रणाली के तहत शराब की बोतलें बिकनी शुरू होंगी।

Related Articles

Back to top button