रायपुर में नौकरी और अधिक मुनाफे का झांसा देकर लाखों की ठगी, दो अलग-अलग मामले दर्ज

रायपुर, 29 जून। राजधानी रायपुर में नौकरी दिलाने और अधिक मुनाफे का लालच देकर लाखों रुपये की ठगी के दो अलग-अलग मामले सामने आए हैं। दोनों मामलों में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नौकरी दिलाने के नाम पर 4.50 लाख रुपये की ठगी

खम्हारडीह थाना पुलिस ने जांजगीर-चांपा जिले के सारागांव थाना क्षेत्र के ग्राम लखुरी निवासी जिवधन सागर की शिकायत पर अपराध क्रमांक 203/26 दर्ज किया है।

शिकायत के अनुसार, आरोपी योगेश साहू और दिलीप यादव ने प्रार्थी के पुत्र को शराब दुकान में सुपरवाइजर/सेल्समैन की नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया। इसके एवज में आरोपियों ने 4 लाख 50 हजार रुपये ले लिए। आरोप है कि न तो नौकरी दिलाई गई और न ही ली गई राशि वापस की गई।

पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 318(4) एवं 336(सी) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

दोना-पत्तल मशीन लगाने के नाम पर 2.95 लाख की धोखाधड़ी

दूसरे मामले में दीनदयाल उपाध्याय नगर थाना पुलिस ने बलौदाबाजार जिले के ग्राम तरा, पलारी निवासी चंद्रहास वर्मा की शिकायत पर अपराध क्रमांक 404/26 दर्ज किया है।

प्रार्थी के अनुसार, आरोपी शैलेन्द्र रजक और नारायण रजक ने दोना-पत्तल बनाने की मशीन स्थापित कराने, कच्चा माल उपलब्ध कराने तथा तैयार उत्पाद खरीदने का आश्वासन देकर अधिक मुनाफा कमाने का लालच दिया। आरोप है कि 19 मार्च 2026 से 12 मई 2026 के बीच इस बहाने उनसे 2 लाख 95 हजार रुपये की ठगी की गई।

इस मामले में पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस कर रही जांच

पुलिस का कहना है कि दोनों मामलों में आरोपियों की तलाश की जा रही है। साथ ही शिकायतों में लगाए गए आरोपों की विस्तृत जांच कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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