छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड बनवाना हुआ आसान, अब घर बैठे करें ऑनलाइन आवेदन, सदस्य जोड़ने-हटाने की भी सुविधा

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं को और अधिक सरल एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश के नागरिक सेवा-सेतु पोर्टल के माध्यम से नया राशन कार्ड बनवाने, परिवार के सदस्य जोड़ने (नाम जोड़ने) और सदस्य हटाने (विलोपन) के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था से लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और आवेदन प्रक्रिया अधिक समयबद्ध होगी।
अब ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन
नई व्यवस्था के तहत नागरिक अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित और नि:शक्तजन श्रेणी के राशन कार्ड के लिए सेवा-सेतु पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिन आवेदकों के पास इंटरनेट या ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है, वे अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से भी आवेदन जमा करा सकेंगे।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
खाद्य विभाग के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के राशन कार्ड के लिए निर्धारित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
अंत्योदय राशन कार्ड के लिए निम्न श्रेणी के हितग्राहियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र देना होगा—
- विशेष पिछड़ी जनजाति (PVTG)
- विधवा या एकाकी महिला
- गंभीर असाध्य बीमारी से पीड़ित व्यक्ति
- दिव्यांग
- निराश्रित व्यक्ति
- विमुक्त बंधुआ मजदूर
- आवासहीन व्यक्ति
वहीं प्राथमिकता राशन कार्ड के लिए निम्न वर्गों के आवेदकों को संबंधित प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा—
- भूमिहीन कृषि मजदूर
- सीमांत एवं लघु किसान
- असंगठित श्रमिक
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक
राशन लेने से पहले ई-केवाईसी अनिवार्य
खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि राशन कार्ड जारी होने के बाद परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया उचित मूल्य की दुकान पर जाकर या फेस ई-केवाईसी के माध्यम से पूरी की जा सकती है। विभाग ने कहा है कि समय पर ई-केवाईसी नहीं कराने पर भविष्य में राशन वितरण में परेशानी हो सकती है।
ऐसे पूरी होगी आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन के दौरान आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदक को एक रसीद क्रमांक (Acknowledgement Number) मिलेगा। इसी नंबर के माध्यम से वह अपने आवेदन की स्थिति सेवा-सेतु पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रैक कर सकेगा।
संबंधित अधिकारी आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। पात्र पाए जाने पर डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त राशन कार्ड जारी किया जाएगा। हितग्राही अपने राशन कार्ड की प्रति सेवा-सेतु पोर्टल, संबंधित खाद्य कार्यालय या लोक सेवा केंद्र से डाउनलोड या प्राप्त कर सकेंगे।
लोगों को मिलेगी राहत, बढ़ेगी पारदर्शिता
नई ऑनलाइन व्यवस्था से राशन कार्ड संबंधी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ने के साथ-साथ आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा, डिजिटल साक्षरता और लोक सेवा केंद्रों की उपलब्धता इस व्यवस्था की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रशासन के सामने यह भी चुनौती होगी कि पात्र हितग्राहियों तक इस नई ऑनलाइन सुविधा की जानकारी समय पर और प्रभावी ढंग से पहुंचे।



