मुसल्लहपुर हाट फायरिंग केस: रोशन आनंद की जमानत खारिज, खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक

पटना। मुसल्लहपुर हाट में कोचिंग संस्थानों के बीच हुए विवाद और फायरिंग मामले में पटना सिविल कोर्ट से बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा। वहीं, फैजल खान उर्फ खान सर को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी गई है।

सोमवार को सुरक्षित रखा गया था फैसला

मामले की सुनवाई सोमवार को पटना सिविल कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष हुई थी। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों के बीच करीब एक घंटे तक बहस चली। रोशन आनंद की ओर से पेश वकीलों ने दावा किया कि उनका घटना से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है और उन्हें गलत तरीके से मामले में फंसाया गया है।

वहीं सरकारी पक्ष और शिकायतकर्ता के वकीलों ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए गंभीर आरोपों का हवाला दिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे मंगलवार को सुनाते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद 2 जून की रात पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में सामने आया था। आरोप है कि खान ग्लोबल स्टडीज के कार्यालय के बाहर हंगामा, मारपीट और फायरिंग की घटना हुई, जिसमें एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया था।

खान सर के संस्थान की ओर से दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया कि रोशन आनंद के उकसावे पर कुछ लोगों ने संस्थान पर हमला किया और सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रोशन आनंद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

हालांकि रोशन आनंद ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें साजिश के तहत मामले में फंसाया गया है।

खान सर को मिली अंतरिम राहत

दूसरी ओर, इस मामले में नाम आने के बाद खान सर ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया था। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला जज ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

अदालत के इस अंतरिम आदेश के बाद अगली सुनवाई तक पुलिस खान सर को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी और उनके खिलाफ कोई कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी नहीं की जा सकेगी।

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