छत्तीसगढ़ में संपत्ति खरीदना हुआ सस्ता: रजिस्ट्री पर 0.60% उपकर खत्म, 1 करोड़ की जमीन पर बचेंगे ₹60 हजार


CG News: छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देते हुए जमीन और मकानों की रजिस्ट्री पर लगने वाले 0.60 प्रतिशत उपकर को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। इसके लिए सरकार ने छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है।
सरकार के इस फैसले से अब प्रदेश में संपत्ति खरीदना पहले से सस्ता हो जाएगा। खासतौर पर मध्यमवर्गीय परिवारों, किसानों और पहली बार घर खरीदने वालों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री बोले- जनता को राहत देना हमारी प्राथमिकता
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि आम जनता के जीवन को आसान बनाना है। उन्होंने कहा कि यह फैसला पूरी तरह जनहित को ध्यान में रखकर लिया गया है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, रजिस्ट्री शुल्क में कमी से लाखों परिवारों को राहत मिलेगी और राज्य में निवेश व विकास को भी नई गति मिलेगी।
1 करोड़ की संपत्ति पर सीधे ₹60 हजार की बचत
पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी ने इस फैसले को रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदता है, तो पहले उसे ₹60 हजार उपकर देना पड़ता था। अब यह राशि पूरी तरह खत्म हो गई है।
यानी अब 1 करोड़ की जमीन या मकान खरीदने पर खरीदार सीधे ₹60 हजार की बचत करेगा।
संपत्ति बाजार को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का मानना है कि रजिस्ट्री शुल्क कम होने से लोग वैध पंजीयन के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे संपत्ति बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी और रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूती मिलेगी।
मध्यमवर्ग और किसानों को बड़ी राहत
इस फैसले से खासतौर पर वे परिवार लाभान्वित होंगे जो वर्षों से जमीन या घर खरीदने की योजना बना रहे थे। अब रजिस्ट्री का खर्च कम होने से उनका सपना पूरा करना आसान होगा।



