रायपुर में सितंबर के 7 दिन बंद रहेंगी मांस-मटन की दुकानें, नगर निगम ने जारी किए निर्देश; जानें पूरी लिस्ट

रायपुर। Meat Shop Closure: राजधानी रायपुर में सितंबर महीने के 7 निर्धारित दिनों पर मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। धार्मिक पर्वों और त्योहारों को देखते हुए रायपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने इन तिथियों पर पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित दिनों में मांस-मटन की बिक्री करते पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निगम का मैदानी अमला इन दिनों दुकानों के साथ होटल और रेस्टोरेंट पर भी निगरानी रखेगा।
सितंबर में इन 7 दिनों तक बंद रहेंगी दुकानें
नगर निगम के निर्देश के मुताबिक सितंबर में निम्न तिथियों पर मांस-मटन की बिक्री और पशुवध पर रोक रहेगी—
- 4 सितंबर — श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
- 7 सितंबर — पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस
- 14 सितंबर — गणेश चतुर्थी
- 15 सितंबर — पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस
- 22 सितंबर — डोल ग्यारस
- 25 सितंबर — अनंत चतुर्दशी
- 26 सितंबर — संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा
इन सभी दिनों में रायपुर नगर निगम क्षेत्र में पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानें बंद रखना अनिवार्य होगा।
होटल-रेस्टोरेंट में बिक्री पर भी रहेगी नजर
प्रतिबंध केवल मांस-मटन की दुकानों और पशुवध गृहों तक सीमित नहीं रहेगा। होटल और रेस्टोरेंट में मांस-मटन की बिक्री या परोसे जाने की शिकायत मिलने पर भी नगर निगम कार्रवाई कर सकता है।
महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को प्रतिबंधित दिनों में इन प्रतिष्ठानों पर निगरानी रखने के लिए कहा गया है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित सामग्री जब्त करने के साथ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
निगम का मैदानी अमला करेगा निगरानी
प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए नगर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रतिबंधित दिन में दुकान खुली मिलने या मांस-मटन की बिक्री करते पाए जाने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निगम ने व्यवसायियों से निर्धारित तिथियों पर आदेश का पालन करने की अपील की है।
धार्मिक पर्वों को देखते हुए लिया गया फैसला
नगर निगम के अनुसार, सितंबर महीने में अलग-अलग तिथियों पर कई प्रमुख धार्मिक पर्व और आयोजन होने हैं। इन्हीं धार्मिक अवसरों को ध्यान में रखते हुए शासन के निर्देश के तहत रायपुर नगर निगम क्षेत्र में इन सात दिनों के लिए मांस-मटन की बिक्री और पशुवध पर प्रतिबंध लगाया गया है।
नगर निगम ने दुकानदारों और व्यवसायियों को पहले से निर्धारित तिथियों की जानकारी देते हुए आदेश का पालन करने को कहा है। वहीं, अधिकारियों को उल्लंघन की स्थिति में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।



