छत्तीसगढ़ में शहरी नागरिकों को बड़ी राहत: नगरीय प्रशासन की 24 सेवाएं अब तय समयसीमा में मिलेंगी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की 24 महत्वपूर्ण सेवाओं को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में शामिल कर दिया है। राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के बाद इन सेवाओं के लिए निर्धारित समयसीमा तय कर दी गई है, जिससे नागरिकों को नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे।

नई व्यवस्था के तहत अब संबंधित विभागों को तय समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी। यदि निर्धारित अवधि में सेवा प्रदान नहीं की जाती है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और नागरिकों को अपील करने का अधिकार भी मिलेगा।

24 घंटे के भीतर मिलेगी कई जरूरी सेवाएं

अधिसूचना के अनुसार हैंडपंप और ट्यूबवेल की मरम्मत तथा आवारा पशुओं को हटाने जैसी सेवाओं का निराकरण 24 घंटे के भीतर करना अनिवार्य होगा। वहीं पेयजल गुणवत्ता जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने, सीवर लाइन में अवरोध दूर करने और सेप्टिक टैंक की सफाई जैसी सेवाओं के लिए सात कार्य दिवस की समयसीमा निर्धारित की गई है।

15 से 30 दिनों में मिलेंगी विभिन्न अनुमतियां

कॉलोनी विकास से संबंधित ले-आउट एवं आंतरिक विकास अनुमतियों के लिए 15 कार्य दिवस का समय निर्धारित किया गया है। वहीं कॉलोनाइजर लाइसेंस, भवन ध्वस्तीकरण अनुमति, विज्ञापन हेतु साइनेज लाइसेंस, सड़क कटिंग अनुमति, वधशाला संचालन अनुमति, पार्कों के रखरखाव तथा संपत्ति संबंधी विभिन्न मामलों के निराकरण के लिए अधिकतम 30 कार्य दिवस की समयसीमा तय की गई है।

विभागीय अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही

सरकार ने सेवा प्रदायगी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को भी स्पष्ट रूप से चिन्हित किया है। नगर निगम क्षेत्रों में आयुक्त अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी इन सेवाओं के लिए जिम्मेदार होंगे, जबकि नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।

नागरिकों को मिलेगा अपील का अधिकार

यदि किसी सेवा में अनावश्यक विलंब होता है या नागरिक सेवा से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे अपील कर सकेंगे। नगर निगम क्षेत्रों में आयुक्त एवं कलेक्टर तथा नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

पारदर्शिता और जवाबदेही को मिलेगा बढ़ावा

राज्य सरकार के इस निर्णय से शहरी क्षेत्रों में नागरिक सेवाओं की उपलब्धता अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध होने की उम्मीद है। 24 महत्वपूर्ण सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लाने से नागरिकों को निर्धारित समय सीमा में सेवाएं प्राप्त होंगी और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार आएगा।

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