रायपुर में बिना अनुमति डीजे संचालन पर कड़ी कार्रवाई, वाहन और उपकरण जप्त

रायपुर, 4 अप्रैल | रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के पश्चिम ज़ोन अंतर्गत थाना कबीर नगर क्षेत्र में बिना वैध पुलिस अनुमति के डीजे संचालन करने पर कड़ी कार्यवाही की गई है। इस दौरान डीजे वाहन और उपकरण को जप्त किया गया है। यह कार्रवाई कोलाहल अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गई है।

पुलिस उपायुक्त पश्चिम ज़ोन के नेतृत्व में थाना कबीर नगर द्वारा की गई इस कार्यवाही में जांच के दौरान यह पाया गया कि नंदी किशोर सुनानी (मूलतः जूनागढ़, उड़ीसा का निवासी) और दुष्यंत साहू (खपरीपारा, जिला गरियाबंद) बिना वैध अनुमति के डीजे का संचालन कर रहे थे, जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना उत्पन्न हो रही थी।

पुलिस ने बताया कि इससे पहले डीसीपी पश्चिम ज़ोन की अध्यक्षता में डीजे, साउंड सिस्टम, धुमाल पार्टी और टेंट संचालकों की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि बिना पुलिस अनुमति के किसी भी स्थिति में डीजे का संचालन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही शोर-शराबे से बचने की अपील भी की गई थी।

इसके बावजूद, नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित डीजे संचालकों के खिलाफ कोलाहल अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए डीजे वाहन को जप्त किया गया है।

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने यह स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को प्रभावित करने वाले किसी भी अवैध डीजे संचालन के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। बिना अनुमति डीजे संचालन करने वालों के खिलाफ किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

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