रायपुर जिले में 1 अप्रैल से 15 जुलाई 2026 तक नए बोर और नलकूप खनन पर पूर्ण प्रतिबंध


रायपुर, 3 अप्रैल 2026: रायपुर समेत पूरे जिले में 1 अप्रैल से 15 जुलाई 2026 तक नए बोरवेल और नलकूप खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर इस आदेश को लागू किया गया है और पूरे जिले को जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है।
इससे पहले, रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने दो दिन पहले ही अगले तीन महीनों के लिए नए बोरवेल खोदने पर रोक का आदेश जारी किया था। हालांकि, जमीनी स्तर पर इस आदेश का पालन न होता हुआ देखा जा रहा है। गुरुवार को खम्हारडीह भावनानगर इलाके से दिनदहाड़े बोरवेल मशीन से खोदाई की तस्वीरें सामने आईं, जो इस आदेश के उल्लंघन को दर्शाती हैं।
इस पूरे क्षेत्र को भूजल स्तर के हिसाब से शुष्क माना जाता है, और यहां पानी की गंभीर किल्लत का सामना किया जा रहा है। कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन गंभीर संकट पैदा कर सकता है, क्योंकि यह इलाके की जल आपूर्ति और भूजल स्तर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे जल संरक्षण के प्रयासों को गंभीरता से लें और बिना अनुमति के बोरवेल या नलकूप खनन से बचें। प्रशासन अब इस पर कड़ी नजर रखेगा और आदेश के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।



